गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय कोचिंग संचालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज
निरंतर विभागीय निर्देश के बावजूद भी बिना मान्यता के विद्यालय संचालन पाए जाने पर माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा कठोर कार्यवाही की गई है। इसी क्रम में जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेश पर, तहसील रामसनेही घाट के पूरेडलई ब्लॉक में बांसगांव चौराहा पर बिना मान्यता के संचालित विद्यालय/तथाकथित कोचिंग ‘माँ बाराही पब्लिक स्कूल’ के संचालक कोमल प्रताप सिंह पुत्र श्री पवन कुमार सिंह निवासी बांसगांव के विरुद्ध धोखाधड़ी करने एवं बिना सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र/मान्यता के विद्यालय संचालन पर ब्लॉक नोडल/ डॉक्टर इसरार अहमद, प्रधानाध्यापक राजकीय हाई स्कूल पूरेडलई ने थाना टिकैत नगर में भारतीय न्याय संहिता के विविध धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी है। विद्यालय के संचालक द्वारा विभागीय निर्देशों का उल्लंघन करते हुए बिना मान्यता के विद्यालय संचालन किया जा रहा था और विद्यार्थियों का संबद्धीकरण परसेपुर जिला गोंडा के किसी विद्यालय में कराया गया है। विद्यालय के संचालक कोमल द्वारा, ब्लॉक नोडल की जांच के समय फर्जी कोचिंग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया जो जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से निर्गत नहीं है। विभिन्न निर्देश पत्रों एवं समाचार पत्र व सोशल मीडिया द्वारा यह प्रचारित प्रसारित किया गया है व किया जाता है। कि यदि बिना मान्यता के कोई कोचिंग विद्यालय संचालित पाया जाएगा तो विद्यालय संचालक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।