अब ग्राम प्रधान की शिकायत केवल उसके ग्रामसभा का ही कोई निवासी हलफनामा लगाकर कर सकता है
और कोई बाहरी नही, और ग्रामसभा का भी ब्यक्ति जो प्रधान की शिकायत कर रहा है अगर वह शिकायत झूठी अथवा फर्जी निकली तो उस ब्यक्ति के खिलाफ सुसंगत धाराओ में विधिक कार्यवाही होगी संयुक्त निदेशक (पं) पंचायती राज, उ०प्र० ने एक अगस्त को सभी जिलाधिकारी को निर्देश जारी किए है।