मुकेश अम्बानी की फैक्ट्री पर न्यायालय में दर्ज हुआ वाद

मुकेश अम्बानी की रिलायंस फैक्ट्री पर मुकदमा दर्ज, 31 को सुनवाई

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर नियमों के उल्लंघन का मामला, किसानो और राहगीरों के हित में सेवादार ने उठाया बीड़ा

कथनी_करनी न्यूज़
बाराबंकी। श्रीराम वन कुटीर के सेवादार मनीष मेहरोत्रा द्वारा जनहित में चलाई जा रही मुहिम में मुकेश अम्बानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर न्यायालय में वाद दर्ज किया गया है। मामले की पहली सुनवाई आगामी 31 अक्टूबर को होनी है। बता दे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से निकलने वाले वेस्ट को डम्परो से ग्रामीण क्षेत्रो में फेंका और बेचा जा रहा है। इस मामले ने एक माह पूर्व तब तूल पकड़ा जब मानव सेवा के लिए विख्यात श्री राम वन कुटीर (हड़ियाकोल आश्रम) के मार्ग पर फैक्ट्री के डंपरो द्वारा वेस्ट गिराया गया। वेस्ट गिराए जाने के बाद सड़क पर कीचड़ के रूप में फैला वेस्ट राहगीरों के लिए मुश्किल का सबब बन गया। डंपर चलने से श्री राम वन कुटीर का नवनिर्मित मार्ग क्षतिग्रस्त होने के बाद यहां के सेवादार मनीष मेहरोत्रा ने फैक्ट्री की मनमानी के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। उन्होंने जहांगीराबाद थाना और उपजिलाधिकारी सदर से भी लिखित शिकायत की, जिसके बाद तहसील प्रशासन ने रिलायंस फैक्ट्री को दिशा निर्देश दिए। इसके बावजूद वेस्ट लोड डंपरो की रफ्तार नियमों की अनदेखी करती रही। शुक्रवार को वरिष्ठ अधिवक्ता रणधीर सिंह सुमन ने मनीष मेहरोत्रा के साथ प्रेसवार्ता करके रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. देवा रोड की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए बायो गैस प्लांट से निकलने वाले वेस्ट के प्रबंधन और डंपरो से हुए तमाम दुर्घटनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने वेस्ट को ईधर उधर फेंके जाने और किसानो को खाद बताकर गुमराह किए जाने के साथ वेस्ट को स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए घातक होने की बात कहीं है। फैक्ट्री के मालिक मुकेश अम्बानी के खिलाफ कोर्ट में शुक्रवार को याचिका दायर की जिसे कोर्ट ने संज्ञान में लेकर सुनवाई की पहली तारीख आगामी 31 अक्टूबर तय कर दी है।

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