जमानतदार नहीं मिलने पर निजी मुचलके पर होंगी बंदियों की रिहाई : श्रीकृष्ण चन्द्र
जिला कारागार में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित, निरूद्व बंदियों की समस्याये सुनकर दी गई जरुरी जानकारी
कथनी_करनी न्यूज़
बाराबंकी। जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों को उनके अधिकारों की जानकारी हो। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी की अध्यक्षता में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन जिला कारागार में किया गया। श्रीकृष्ण चन्द्र सिंह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी जेल में निरूद्व बंदियों की समस्याये सुनने के उपरांत विधिक सहायता उपलब्ध करायी गयी एवं निरूद्व बंदियों से बताया गया कि जिन बन्दियों के पास अपने मुकदमें की पैरवी करने हेतु अधिवक्ता नही है तथा वह अपना अधिवक्ता करने में सक्षम नही है वह जेल अधीक्षक के माध्यम से सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी को निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान किये जाने पत्र प्रेषित कर सकते है, प्रत्येक बंदी जो अपने मुकदमें की पैरवी नही कर सकते है उनको अपने मुकदमें की पैरवी करने का विधिक अधिकार प्राप्त है। इसके साथ ऐसे बन्दी जिनकी जमानत सक्षम न्यायालय से हो चुकी है परन्तु जमानतदार के अभाव में जेल में निरूद्ध है वह बन्दी निजी मुलचके पर रिहा किये का प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दे सकते है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आवश्यक जांच करने के उपरान्त एक प्रार्थना पत्र सम्बन्धित न्यायालय को डिफेंस काउन्सिल के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा। जिसके बाद बन्दी निजी मुचलके पर न्यायालय आदेश से रिहा हो सकते है। इस अवसर पर राजेन्द्र सिंह जेलर, रंजू शुक्ला डिप्टी जेलर, अनिल सिंह डिप्टी जेलर व मो. सलमान कनिष्ठ लिपिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उपस्थित रहें।