रिलायंस कंपनी के ट्राली के खिलाफ डीएम से शिकायत

नियम विरुद्ध चल रहे रिलायंस कम्पनी के ट्राला, डीएम से शिकायत

 

कथनी_करनी न्यूज़
बाराबंकी। रिलायन्स इण्डस्ट्रीज द्वारा स्थापित बायोगैस संयंत्र में उपयोग होने वाले कच्चे माल पराली को लाने वाले अवैध ट्रैक्टर ट्राली के द्वारा किये जा रहे यातायात के नियमों के उल्लंघन को रोके जाने के सम्बन्ध में मनीष मेहरोत्रा ने शिकायत करके कार्रवाई की मांग की है।
सेवादार मनीष मेहरोत्रा की शिकायत में बाराबंकी जनपद में देवां-फतेहपुर मार्ग पर ग्राम चन्दौली के निकट रिलायन्स इण्डस्ट्रीज ने बायोगैस संयंत्र की स्थापना की है संयंत्र में बायोगैस बनाने वाले कच्चे माल (पराली) को फैक्ट्री तक लाने वाले ट्रैक्टर-ट्राली द्वारा उच्च न्यायालय व उ0प्र0 सरकार द्वारा बनाये गये नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। जिसके कारण मार्ग दुर्घटनायें बढ़ रही है। ये ट्रालियां सीतापुर, लखीमपुर, गोण्डा, बहराइच से अपने जनपदों में कच्चे माल को लेकर आ रही है। इस सम्बन्ध में बीती दिनांक सात नवंबर को उन्होंने एआरटीओ अंकिता शुक्ला से मुलाक़ात की थी। उनसे जानकारी मांगी थी कि ट्रैक्टर-ट्राली का पंजीकरण होता है? तो उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर-ट्राली का पंजीकरण सरकार ने रोक रखा है। अवैध रूप से सड़क पर व्यवसायिक उपयोग करने वाले ट्रैक्टर-ट्राली पर चलने पर भारी जुर्माना है। ट्रैक्टर-ट्राली से होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिये उ0प्र0 सरकार ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किये है।

 

परिवहन विभाग के नियम

ट्राली पर हाई सिक्योरिटी नम्बर लगाना अनिवार्य है। ट्राली में ब्रेकिंग सिस्टम और रिफलेक्टिव टेप अनिवार्य है। उ0प्र0 मोटरयान निमयावली 1998 के नियम-172 के तहत पंजीकरण कराने पर परिवहन विभाग की ओर से 4 अंकों का कोड मिलेगा।
कम्पनी न तो रोड टैक्स दे रही है और न ही न ही टोल जमा कर रही है।

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