रिलायंस इंडस्ट्रीज पर कसा कानूनी शिकंजा, कोर्ट का नोटिस
कथनी_करनी न्यूज़
बाराबंकी। देश की जानी मानी शख्सियत मुकेश अम्बानी की देवा रोड स्थित रिलायन्स बायो गैस इंडस्ट्रीज अब कानून के शिकंजे में आ चुकी है। इंडस्ट्रीज पर आपराधिक कृत्यों के ऊपर वाद चलाने के लिए सत्र न्यायाधीश महोदया प्रतिमा श्रीवास्तव ने सेवादार मनीष मेरोहत्रा के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 16.01.2026 को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया है।
नोटिस में आगामी एक जनवरी को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। क्रिमिनल रिवीजन 253/2025 मनीष एन्ड आदर्श, ज्ञात हो कि लोकक्षति निवारण अधिनियम, भारतीय न्याय संहीता की गम्भीर धाराओ के तहत न्यायालय से वाद चलाने की याचना की गई थी।
सेवादार मनीष मेहोरत्रा के अधिवक्ता रणधीर सिंह ‘सुमन’ ने बताया कि अम्बानी की रिलायन्स बायों गैस इण्डस्ट्री देवा रोड, बाराबंकी ने गैस और खाद बनाने के बाद बचे हुए अपशिष्ट के बारे में किसानो को गुमराह किया गया। कम्पनी द्वारा किसानो को जैविक खाद बताकर गॉव की मुख्य सडको पर अपने डम्फरो के माध्यम से गिराया जा रहा है। जिसके कारण बेजुबान जानवर और आम नागरिक घायल हुए फैक्ट्री के अवैध ट्रैक्टर-ट्रालो और डंपराे के कारण कई लोगो की मृत्यु तक हुई।
रिलायंस फैक्ट्री द्वारा सरकार के द्वारा दिये गये निर्देशो का पालन नही किया गया, जिसके कारण वाद की स्थिति उत्पन्न हुई।